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2 क्विन्टल 13 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां ज़ब्त

प्लास्टिक उपयोग पर हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना
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उदयपुर 30 दिसंबर 2025। नगर निगम द्वारा एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल से भी अधिक सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया है। 

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक केरिबेग के भण्डारण, बेचने एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उदयपुर शहर में बढ़ते हुए प्लास्टिक केरी बेग उपयोग को देखते नगर निगम द्वारा पुनः सोमवार से विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

इसी कड़ी में सोमवार को निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने मय टीम कृषि उपज मण्डी में केशरियाजी ट्रेडर्स नामक दुकान नं. 18 पर निरीक्षण किया जहां रविन्द्र जैन द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक केरी बेग का विक्रय किया जा रहा था। उक्त दुकान व पीछे गोदाम की तलाशी लेने पर प्लास्टिक कट्टो में विभिन्न साइज के प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग पैकेट मिले। प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग को 9 प्लास्टिक कट्टो का वजन 2 क्विंटल 13 किलोग्राम हुआ।सभी  प्लास्टिक केरी बैग तुरंत जब्त किये गये। पूछताछ पर जब्त कैरी बैग अहमदाबाद से मंगवाना बताया गया।

हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, उपयोग, क्रय विक्रय, कब्जे में रखना एवं परिवहन करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है । इसके तहत अपराधी को 5 वर्ष तक के करावास में सजा या 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो सजा से दण्डनीय किया जा सकता हैं। प्लास्टिक का उपयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत् भी दण्डनीय है।

निगम ने कार्यवाही रोकी तो पुनः शुरू हुआ व्यवसाय

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि कुछ समय पहले प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार बड़ी छापेमारी कर प्लास्टिक को जब्त किया गया था, जिससे प्लास्टिक के विक्रय शहर में बंद सा हो गया था लेकिन निगम की कार्रवाई रुकते ही कुछ लोगों द्वारा पुनः सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया गया। जिसकी सूचना मिलते ही सोमवार को निगम द्वारा आकस्मिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 

आयुक्त की शहरवासियों एवं व्यापारी संस्थाओं से अपील

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर वासियो के साथ व्यापारी संस्थाओं से प्रतिदिन के कार्यों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सब्जी व अन्य सामान लाने के लिए कपडे की थेली या बायोडिग्रेबल थेली का प्रयोग करे। शहर को साफ सुन्दर बनाये रखने में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे  अभियान में अपना सहयोग करें। व्यापारी संस्थाएं भी अपने सदस्यों की प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करे। 

आयुक्त ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदुषण को समाप्त करना है, जिसे Beat Plastic Pollution के रूप मे भी जाना जाता है। इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य भी प्लास्टिक प्रदुषण को कम करना व समाप्त करना है। नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक केरी बेग का बडा अथवा थोड़ा स्टॉक रखने वालो के विरूद्व प्रतिदिन कार्यवाही की जाएगी।