हरियाणा सरकार का बड़ा बदलाव ! अब स्व-प्रमाण से मिलेगी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने वालों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान करने की दिशा में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।
अब औद्योगिक उपयोग के लिए स्व-प्रमाण के आधार पर ऑनलाइन आवेदन से ही अनुमति की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। आवेदक को जरूरी जानकारी, दस्तावेज और वचनबद्धता खुद प्रमाणित करके देनी होगी। स्व-प्रमाण के माध्यम से ऑनलाइन तैयार हुई अनुमति को निदेशक की ओर से दी गई अनुमति माना जाएगा।
हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने अधिसूचना जारी कर पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 में हरियाणा के लिए संशोधन किया है। इन संशोधनों को पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध (हरियाणा संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्व-प्रमाण से मिलने वाली यह सुविधा औद्योगिक उपयोग के मामलों में लागू होगी। औद्योगिक उपयोग के लिए स्व-प्रमाण से दी गई जानकारी को नियम 26 ए के तहत आवेदन माना जाएगा। वहीं, औद्योगिक उपयोग को छोड़कर अन्य मामलों में पहले की प्रक्रिया जारी रहेगी।
गलत जानकारी पर शुरुआत से ही रद्द मानी जाएगी अनुमति
स्व-प्रमाण की सुविधा के साथ आवेदक की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यदि औद्योगिक उपयोग के लिए स्व-प्रमाण के आधार पर मिली अनुमति गलत बयान, गलत जानकारी देने या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर हासिल की गई है, तो वह अनुमति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी। यानी उसे अनुमति दिए जाने की तारीख से ही प्रभावहीन माना जाएगा।