हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! पटवारियों के सेवा नियमों में संशोधन, वेतनमान और ट्रेनिंग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला ! पटवारियों के सेवा नियमों में संशोधन, वेतनमान और ट्रेनिंग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ‘हरियाणा राजस्व पटवारी (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2011’ में अहम संशोधन करते हुए 1 सितंबर, 2026 को आधिकारिक राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) जारी कर दिया है। यह नया संशोधन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

नए नियमों के अनुसार पटवारियों के वेतनमान, ट्रेनिंग अवधि और विभागीय नियमों में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव किए गए हैं:

1. ट्रेनिंग के दौरान और बाद में मिलने वाला वेतन

प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के दौरान: नए चयनित/अनंतिम रूप से नियुक्त पटवारियों को ट्रेनिंग अवधि के दौरान FPL-2 के तहत प्रारंभिक वेतन ₹19,900/- प्रति माह दिया जाएगा।

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद: सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पटवारी FPL-5K (₹32,100/-) वेतनमान पाने के हकदार होंगे।

2. 1 वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण ढांचा

नवनियुक्त पटवारियों के लिए कुल 1 वर्ष की अनिवार्य ट्रेनिंग तय की गई है।

इसमें 6 महीने का पटवार स्कूल प्रशिक्षण और 6 महीने की फील्ड (क्षेत्रीय) ट्रेनिंग शामिल होगी।

प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3. इन्क्रीमेंट (वेतनवृद्धि) पर नियम

पटवार प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की वेतनवृद्धि (Increment) नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, जब तक उम्मीदवार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता, तब तक भी कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

4. सेवा नियम और अनुशासन संबंधी प्रावधान

पुराने नियमों में से नियम 11 को समाप्त (लोप) कर दिया गया है।

अनुशासन, दंडात्मक कार्रवाई और अपील से जुड़े मामलों में अब संशोधित 'हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016' पूरी तरह लागू होंगे।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला !

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