हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिए ये नए निर्देश

 | 
हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिए ये नए निर्देश 

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए आवश्यक सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, सुपरन्यूमेरेरी पद केवल संबंधित सुरक्षित कर्मचारी के समायोजन के लिए होगा। इसे किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सामान्य रिक्ति नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही, सुपरन्यूमेरेरी पद के बराबर संख्या में संबंधित कैडर के नियमित पदों को स्थगित रखा जाएगा और जब तक संबंधित सुपरन्यूमेरेरी पद अस्तित्व में रहेगा, तब तक इन नियमित पदों को नहीं भरा जाएगा।

सुरक्षित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने अथवा किसी अन्य कारण से सेवा से बाहर होने पर उसका व्यक्तिगत सुपरन्यूमेरेरी पद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसके विरुद्ध स्थगित किया गया नियमित पद संबंधित विभाग के लिए उपलब्ध हो जाएगा और उसे संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भरा जा सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विभाग में सुरक्षित कर्मचारियों की संख्या उनके समायोजन के लिए उपलब्ध नियमित पदों से अधिक है, तो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों का समायोजन अतिरिक्त पदों पर होगा, उनकी सूची मानव संसाधन विभाग को भेजी जाएगी, ताकि आवश्यकता के अनुसार उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जा सके।

अतिरिक्त सुरक्षित कर्मचारियों का निर्धारण संबंधित विभाग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। जिन कर्मचारियों के अनुरूप नियमित पद उपलब्ध नहीं होंगे, उनमें से कनिष्ठतम कर्मचारियों को आवश्यक संख्या तक अतिरिक्त माना जाएगा।

इसी प्रकार, जिन विभागों में सुरक्षित कर्मचारियों की संख्या कम है और उनके अनुरूप नियमित पद रिक्त हैं, वे इन रिक्त पदों का विवरण मानव संसाधन विभाग को उपलब्ध कराएंगे, ताकि अन्य विभागों के अतिरिक्त सुरक्षित कर्मचारियों का इन पदों पर समायोजन किया जा सके।

पात्र सुरक्षित कर्मचारियों के मामलों और सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन की पूरी प्रक्रिया सेवा सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल पर कर्मचारियों और सेवा से संबंधित विवरण सही तरीके से दर्ज करते हुए मामलों को निर्धारित स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाएं।

सभी संबंधित विभागों को पात्र सुरक्षित कर्मचारियों की पहचान करने, सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन, संबंधित नियमित पदों को स्थगित रखने, अतिरिक्त कर्मचारियों के मामलों को मानव संसाधन विभाग को भेजने तथा पूरी प्रक्रिया का उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने अधिकारियों को इन मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने तथा पात्र सुरक्षित कर्मचारियों के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के भी निर्देश दिए हैं। सुपरन्यूमेरेरी पदों का सृजन और संबंधित नियमित पदों को स्थगित रखने की प्रक्रिया हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News