हरियाणा में किसानों के लिए आई बड़ी खबर ! धान कटाई व मंडियों में आवक को लेकर नए आदेश जारी

 | 
हरियाणा में किसानों के लिए आई बड़ी खबर ! धान कटाई व मंडियों में आवक को लेकर नए आदेश जारी 

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश इस वर्ष 23 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।

नमी की अधिकता से बचने के लिए कटाई का समय निर्धारित

जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जारी आदेश में कहा कि जिला में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि देर शाम, रात तथा सुबह के समय काटी गई धान की फसल में नमी अधिक होने की संभावना रहती है, जिससे खरीद, सुखाने, भंडारण और उठान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

धान में 17 प्रतिशत तक नमी की सीमा

उन्होंने बताया कि खरीद केंद्र पर लाई जाने वाली धान की फसल निर्धारित खरीद मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। धान में नमी की सीमा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित या संशोधित सीमा के अनुसार ही खरीद प्रक्रिया की जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम एवं खेत की अनुकूल परिस्थितियों में परिपक्व धान की कटाई करें और आवश्यकता होने पर फसल को उचित रूप से सुखाकर खरीद केंद्र पर लाएं।

टोकन व निर्धारित समय के अनुसार ही मंडियों में प्रवेश

जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों का अनाज मंडियों एवं खरीद केंद्रों में प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम, टोकन अथवा प्रवेश-पत्र व्यवस्था के अनुसार ही होगा। किसान निर्धारित समय और वैध टोकन के आधार पर ही अपनी फसल लेकर संबंधित मंडी में पहुंचें। समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों के लिए जहां ठहराव स्थल निर्धारित किए गए हैं, वहां वाहन खड़े करने की व्यवस्था की जाएगी।

सड़क और मंडी परिसर में जाम की स्थिति न बनने दें

जिलाधीश ने कहा कि खरीद के दौरान किसी भी ट्रैक्टर-ट्रॉली को सार्वजनिक सड़क, राजमार्ग, मंडी के संपर्क मार्ग, आपातकालीन रास्ते अथवा मंडी के प्रवेश-निकास द्वार पर इस प्रकार खड़ा नहीं किया जाएगा, जिससे यातायात बाधित हो। संबंधित मार्केट कमेटी, मंडी प्रशासन और पुलिस विभाग को वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त टीमें करेंगी निगरानी

जिलाधीश की ओर से जारी आदेश अनुरूप कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मार्केट कमेटी, पुलिस विभाग तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त टीमें आवश्यकता अनुसार निरीक्षण और निगरानी करेंगी। टीमें कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन, निर्धारित कटाई समय, फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी नियमों तथा मंडियों में धान की आवक व्यवस्था पर नजर रखेंगी। यह आदेश 23 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News