हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! ब्याज दरों को लेकर नया आदेश जारी
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा वित्त विभाग ने 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 (द्वितीय तिमाही 2026-27) के लिए विभिन्न सरकारी ऋणों एवं General Provident Fund (GPF) पर लागू ब्याज दरों संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार:
House Building Advance (HBA) – 7.10% प्रति वर्ष
Motor Car/Motor Cycle/Scooter Advance – द्वितीय अग्रिम 9.10%, तृतीय अग्रिम 11.10%
Computer Advance – 7.10% प्रति वर्ष
Marriage Advance – 7.10% प्रति वर्ष
Cycle Advance – 7.10% प्रति वर्ष
GPF जमा राशि – 7.10% प्रति वर्ष
यदि किसी ऋण का दुरुपयोग पाया जाता है, तो सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 10% वार्षिक दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) भी देय होगा। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी जारी आदेश का अध्ययन कर निर्धारित ब्याज दरों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

