हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! ब्याज दरों को लेकर नया आदेश जारी

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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! ब्याज दरों को लेकर नया आदेश जारी 

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा वित्त विभाग ने 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 (द्वितीय तिमाही 2026-27) के लिए विभिन्न सरकारी ऋणों एवं General Provident Fund (GPF) पर लागू ब्याज दरों संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार: 

House Building Advance (HBA) – 7.10% प्रति वर्ष
Motor Car/Motor Cycle/Scooter Advance – द्वितीय अग्रिम 9.10%, तृतीय अग्रिम 11.10%
Computer Advance – 7.10% प्रति वर्ष
Marriage Advance – 7.10% प्रति वर्ष
Cycle Advance – 7.10% प्रति वर्ष
GPF जमा राशि – 7.10% प्रति वर्ष

यदि किसी ऋण का दुरुपयोग पाया जाता है, तो सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 10% वार्षिक दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) भी देय होगा। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी जारी आदेश का अध्ययन कर निर्धारित ब्याज दरों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! ब्याज दरों को लेकर नया आदेश जारी 

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