हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! सेवा विस्तार को लेकर ये आदेश जारी
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़/पंचकूला : हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनात अनुबंधित (Contractual) कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है। शिक्षा सदन, पंचकूला स्थित माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक (Director General, Secondary Education Haryana) कार्यालय की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को इस संबंध में सख्त अनुपालन के निर्देश जारी किए गए हैं।
30 जून 2026 तक बढ़ी अनुबंध अवधि
जारी किए गए आधिकारिक पत्र (फ़ाइल 160944.jpg) के अनुसार, मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) के निर्देशानुसार सरकार ने HKRNL के तहत लगे कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि को 30.06.2026तक या 'रोजगार निगम सुरक्षा सेवा अधिनियम, 2024 पोर्टल' (Security of Service Act, 2024 Portal)के चालू होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश की मुख्य बातें:
विभागों को निर्देश
सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनात कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा।
शर्तों का पालन अनिवार्य
यह सेवा विस्तार HKRNL के मेमो नंबर 8018 (दिनांक 25.03.2025) में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन रहेगा।
विभागीय मुस्तैदी
पंचकूला मुख्यालय से उप-अधीक्षक (PGT-I) द्वारा 1 जुलाई 2026 को जारी इस पत्र की प्रति को तुरंत विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आईटी सेल (IT Cell) को भी भेज दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
इस फैसले से शिक्षा विभाग सहित राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
