हरियाणा में घर बनाने वालों के लिए बड़ी खबर ! जल्द लागू होंगे नए बिल्डिंग कोड के नियम ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में संशोधन लागू करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) जारी करने की प्रक्रिया पुराने नियमों के तहत ही जारी रहेगी। प्रस्तावित सेल्फ-सर्टिफिकेशन और थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम अभी लागू नहीं किया जाएगा।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 8 दिसंबर 2025 को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में किए गए संशोधनों के कई अहम प्रावधान तभी लागू होंगे, जब उनके लिए जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह तैयार हो जाएगी। Haryana Building Code
ऑनलाइन पोर्टल बनने के बाद लागू होगी नई व्यवस्था
सरकार ने बताया कि कम जोखिम (Low-Risk) वाले आवासीय भवनों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन और हाई-रिस्क भवनों, जिनमें ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने के बाद ही शुरू की जाएगी।
यह पोर्टल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, आवेदन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा। साथ ही जारी किए गए सभी OC विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे, ताकि आम नागरिक और घर खरीदार उनकी ऑनलाइन जांच कर सकें। Haryana Building Code
अनुभवी आर्किटेक्ट ही जारी कर सकेंगे OC
सरकार ने तय किया है कि हाई-रिस्क भवनों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन केवल उन आर्किटेक्ट्स के जरिए होगा, जिनके पास कम से कम पांच वर्ष का पेशेवर अनुभव होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ऐसे योग्य आर्किटेक्ट्स का पैनल तैयार करेगा और केवल पैनल में शामिल आर्किटेक्ट ही भवनों का निरीक्षण कर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रमाणन दे सकेंगे।
फिलहाल पुराने नियमों से ही मिलेंगे अप्रूवल
जब तक नया पोर्टल पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 और विभाग की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही जारी किए जाएंगे।
जिला टाउन प्लानर (प्लानिंग) प्रवीण चौहान ने बताया कि संशोधित व्यवस्था को लागू करने के लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसके तैयार होने के बाद ही नई प्रणाली लागू होगी। Haryana Building Code
हाई-रिस्क भवनों के लिए होंगे अनुभवी आर्किटेक्ट
नई व्यवस्था के तहत हाई-रिस्क भवनों का थर्ड-पार्टी सर्टिफिकेशन केवल ऐसे आर्किटेक्ट कर सकेंगे, जिनके पास कम से कम पांच साल का पेशेवर अनुभव होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग योग्य आर्किटेक्ट्स का एक पैनल तैयार करेगा और केवल पैनल में शामिल विशेषज्ञ ही निरीक्षण कर OC के लिए प्रमाणन दे सकेंगे।
अतिरिक्त FAR पर भी सरकार का फैसला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का लाभ तभी मिलेगा, जब इसके लिए निर्धारित शुल्क की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तब तक कोई भी आवेदक अतिरिक्त FAR का लाभ नहीं ले सकेगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में जब तक राष्ट्रीय स्तर पर संशोधन लागू नहीं होते, तब तक मौजूदा NBC के नियम ही प्रभावी रहेंगे। Haryana Building Code
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति मंजूर बिल्डिंग प्लान के बिना अतिरिक्त FAR का उपयोग कर निर्माण करता है, तो इसे गैर-समायोज्य (Non-Compoundable) उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में भवन मालिक के साथ-साथ संबंधित आर्किटेक्ट और तकनीकी विशेषज्ञों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
