Udaipur Times, Haryana News, रोहतक : उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि जिला खजाना कार्यालय रोहतक एवं इसके अधीनस्थ उप-खजाना कार्यालयों से हरियाणा सरकार की पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनधारकों के लिए नवंबर माह में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी पेंशनधारकों से निर्धारित समयावधि के दौरान जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की, ताकि उनकी पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से जारी रह सके।
सतबीर सिंह ने बताया कि पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसके तहत ए से आई अक्षर से शुरू होने वाले नामों के लिए 2 नवंबर से 12 नवंबर तक, जे से आर अक्षर से शुरू होने वाले नामों के लिए 13 नवंबर से 21 नवंबर तक तथा एस से जेड अक्षर तक वाले नामों के लिए 23 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाया जा सकता है।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि पेंशनधारकों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। पेंशनधारक अपने मोबाइल फोन में एम आधार आरडी फेस तथा जीवन प्रमाण एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे पेंशनधारकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी और वे आसानी से अपनी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।
सतबीर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों को अपना अविवाहित प्रमाण पत्र जिला खजाना कार्यालय रोहतक में जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों के अनुसार अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाएं और पेंशन संबंधी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करें।