हरियाणा में इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण पर लगाई रोक

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हरियाणा में इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ! सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण पर लगाई रोक

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति कर्मचारियों की समूह क और ख पदों पर आरक्षण के आधार पर पदोन्नति फिलहाल रोक दी है। मानव संसाधन विभाग ने जारी नए निर्देशों में कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित अपील का फैसला आने तक 7 अक्तूबर 2023 के सरकारी निर्देशों के तहत पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने एक अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति कर्मचारियों को समूह क और ख पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकारी प्रावधान को बरकरार रखा था। साथ ही आरक्षण का लाभ मलाईदार परत को नहीं देने का निर्देश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। Haryana News

फैसला आने तक 20% आरक्षण के आधार पर नहीं होगी पदोन्नति

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद फिलहाल खाली रखे जाएंगे। हालांकि, जो कर्मचारी सेवा नियमों के तहत वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें पदोन्नति से नहीं रोका जाएगा। ऐसी पदोन्नतियों को अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व में गिना जाएगा। Haryana News

यदि किसी संवर्ग में अनुसूचित जाति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व पहले ही 20 प्रतिशत या इससे अधिक है, तब भी पात्र कर्मचारियों को सामान्य नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार में लिया जाएगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

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