Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभागीय ऋण/अग्रिम (Departmental Loan/Advance) के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
Departmental Loan/Advance के Sanction Order को लेकर वित्त विभाग का नया निर्देश जारी।
क्या है नया निर्देश?
वित्त विभाग के संज्ञान में आया कि कई मामलों में विभागीय लोन/एडवांस जारी करते समय निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा था।
कई Sanction Orders में कर्मचारी से संबंधित आवश्यक जानकारी पूरी तरह दर्ज नहीं की जा रही थी।
अब प्रत्येक Loan/Advance के Sanction Order में निर्धारित 24 प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—
कर्मचारी का नाम
पदनाम (Designation)
Pay Code/Unique Code
PRAN Number
Basic Pay
Loan/Advance का प्रकार
तथा कर्मचारी एवं लोन से संबंधित अन्य निर्धारित विवरण।
वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य कर्मचारियों के Loan/Advance से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित, स्पष्ट और पूर्ण रखना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पूरे पत्र में निर्धारित 24 बिंदुओं की जानकारी दी गई है। इसलिए संलग्न पत्र की सभी तस्वीरें ध्यानपूर्वक जरूर देखें
