हरियाणा में नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर आई बड़ी अपडेट, 31 अक्टूबर तक HRMS डेटा अपडेट करना अनिवार्य

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हरियाणा में नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर आई बड़ी अपडेट, 31 अक्टूबर तक HRMS डेटा अपडेट करना अनिवार्य

Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 'मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026' के तहत नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव (Online Transfer Drive) को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने से पहले सभी कर्मचारियों का सर्विस वेरिफिकेशन और HRMS रिकॉर्ड अपडेट किया जाना जरूरी है। इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय तय किया गया है।

मुख्य बिंदु:
 * 30 सितंबर 2026 तक सर्विस वेरिफिकेशन: सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों का सर्विस वेरिफिकेशन 30 सितंबर 2026 तक पूरा कर HRMS पोर्टल पर अपडेट करें।
 * 31 अक्टूबर 2026 तक आपत्तियां व सुधार: कर्मचारी अपने इंट्रा-हरियाणा पोर्टल (intrahry.gov.in) पर लॉगिन कर अपना रिकॉर्ड जांच सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलती है, तो वे ऑनलाइन आपत्ति (Objection) दर्ज करवा सकते हैं। DDOs को 31 अक्टूबर 2026 तक इन आपत्तियों का निपटारा करना होगा।
 * लापरवाही पर होगी कार्रवाई: विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत या बिना सत्यापन के डेटा अपडेट करने पर संबंधित DDO के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि कर्मचारी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है, तो उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर कर राज्य में कहीं भी स्थानांतरित (Anywhere Posting) किया जा सकता है।


कर्मचारी कैसे करें अपना डेटा चेक और आपत्ति दर्ज?
 * पोर्टल पर लॉगिन: सबसे पहले intrahry.gov.in पर लॉगिन करें और मेन मेन्यू में जाकर "Preliminary updation of data" विकल्प चुनें।
 * विवरण की जांच: अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, परिवार पहचान पत्र, जन्मतिथि, लिंग आदि), परिवार का विवरण, वर्तमान पद व कार्यालय, सर्विस वेरिफिकेशन और छुट्टियों का रिकॉर्ड ध्यानपूर्वक जांचें।
 * आपत्ति दर्ज करना: यदि कोई विवरण गलत है, तो "Objection by employee" सेक्शन में जाकर संबंधित श्रेणी चुनकर अपनी आपत्ति दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
 * ऑटो ऑब्जेक्शन: सिस्टम द्वारा स्वतः चिह्नित विसंगतियों (Auto Objection by System) को भी कर्मचारी समय रहते चेक कर ठीक करवाएं।


इन मामलों में आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे अनिवार्य:
 * विशेष श्रेणी (विधवा/तलाकशुदा/सिंगल पेरेंट): अदालत की वैध डिक्री या पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
 * कपल केस / सैन्यकर्मी जीवनसाथी: निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र या जीवनसाथी का सर्विस आईडी कार्ड।
 * गंभीर बीमारी: AIIMS, PGI (चंडीगढ़/रोहतक) या सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र।
 * दिव्यांगता श्रेणी: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी UDID कार्ड।

हरियाणा में नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर आई बड़ी अपडेट

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