भवन अनुमति समिति की बैठक, कंस्ट्रक्शन के नियमों पर चर्चा
शहर में नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में मकानों को गिराने एंव भोपालपुरा में मकान को गिराने में असफलता के उपरांत आज भवन अनुमिति समिति ने एक मीटिंग नगर परिषद् के कार्यालय में कि, जिसकी अध्यक्षता डॉ. किरण जैन ने कि। मीटिंग का मुद्दा भवनों के कंस्ट्रक्शन की अनुमिति देने के सन्दर्भ में था। मीटिंग में यह […]
शहर में नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में मकानों को गिराने एंव भोपालपुरा में मकान को गिराने में असफलता के उपरांत आज भवन अनुमिति समिति ने एक मीटिंग नगर परिषद् के कार्यालय में कि, जिसकी अध्यक्षता डॉ. किरण जैन ने कि। मीटिंग का मुद्दा भवनों के कंस्ट्रक्शन की अनुमिति देने के सन्दर्भ में था।
मीटिंग में यह तय हुआ कि समिति द्वारा अब तक जितनी भी अनुमितियाँ दी गयी हैं उनका अब फिर से मौका मुआयना किया जायेगा और ये सुनिश्चित किया जायेगा की कार्य स्वीकृति के अनुसार हुआ है या नहीं। अगर कार्य नियमानुसार नहीं होता हे तो उसकी रिपोर्ट नगर परिषद् आयुक्त को दी जाएगी।
डॉ. किरण जैन ने बताया की बैठक में २२ पत्रावलियों का निस्तारण करने के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि १५ मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र नगर परिषद् से लेना आवश्यक होगा. उन्होंने बताया कि भवन अनुमति लेना आवश्यक होगा, स्वीकृति पश्चात आवेदक को सुचना मोबाइल पर दी जाएगी।
बैठक में समिति सदस्य के. के. कुमावत, संजय पगारिया, राजेश सिंघवी, राखी माली, नफीसा सैफ, चन्द्रकला बोल्या, दुर्गा मीणा, चंदा टेलर, भंवर सिंह देवड़ा एंव अन्य उपनगर नियोजक राजेश वर्मा, सहायक अभियंता निर्माण समर्थ बेबल, चतर सिंह व सर्वेयर उपस्थित थे।
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