राजस्व को हानि पहुँचाने के आरोप में टाटा कम्पनी के स्थानीय डीलर का व्यवसाय प्रमाण पत्र 12 दिनों के लिए निलंबित
राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि पहुँचाने के आरोप में टाटा कम्पनी के स्थानीय डीलर चम्बल मोटोकॉर्प एल एल पी का व्यवसाय प्रमाण पत्र 12 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस अवधि में यह डीलर टाटा कंपनी की वाहनों का बेचान नहीं कर पायेगा।
राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि पहुँचाने के आरोप में टाटा कम्पनी के स्थानीय डीलर चम्बल मोटोकॉर्प एल एल पी का व्यवसाय प्रमाण पत्र 12 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस अवधि में यह डीलर टाटा कंपनी की वाहनों का बेचान नहीं कर पायेगा।
ये जानकारी देते हुए जिला परिवहन एवं पंजीयन अधिकारी ललित कुमार चौधरी ने बताया कि टाटा मोटर्स कम्पनी के उदयपुर के स्थानीय डीलर चम्बल मोटोकॉर्प एल एल पी के विगत दिनों बेचे गए वाहनों के वैट इनवॉइस में भरी अन्तर पाया गया। उन्होंने बताया कि डीलर ने क्रेता को अधिक कीमत के बिल दिये एवं कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत बिल कम राशि के जारी कर राज्य सरकार को लाखो रुपये की राजस्व हानि पहुंचाई है। इस प्रकार के प्रकरण पंजीयन अधिकारी के ध्यान में आने पर प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने पर आरोपी फर्म को नोटिस जारी कर उन्हें सुना गया। सुनवाई उपरांत आरोप सिद्ध पाए जाने पर डीलर ने बेचीं गयी वाहनों की जारी बिलो की अन्तर राशि के अनुसार देय राजकोष में जमा करवा दिया है। उन्होंने बताया कि सम्बंधित फर्म द्वारा अन्तर राशि जमा करा देने के बाद भी राजस्व की हानि की गंभीर एवं भरी अनियमतिताएं पायी जाने से केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 44 के तहत चम्बल मोटोकॉर्प एल एल पी का व्यवसाय प्रमाण पत्र 6 नवम्बर तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal