व्यवसायियों को 30 अप्रेल तक करना होगा जी.एस.टी. में एनरोलमेंट
नवीन कर प्रणाली में पंजीकृत होने की प्रक्रिया में ऐसे सभी व्यवसायी जो वर्तमान कर प्रणाली ‘‘वैट‘‘ में पंजीकृत होकर व्यवसायरत है, उन्हें जीएसटी में माईग्रेट करने का अवसर दिया गया है जिसके तहत् अधिकांश व्यवसायियों द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल पर अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाते हुए प्राथमिक पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है।
नवीन कर प्रणाली में पंजीकृत होने की प्रक्रिया में ऐसे सभी व्यवसायी जो वर्तमान कर प्रणाली ‘‘वैट‘‘ में पंजीकृत होकर व्यवसायरत है, उन्हें जीएसटी में माईग्रेट करने का अवसर दिया गया है जिसके तहत् अधिकांश व्यवसायियों द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल पर अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाते हुए प्राथमिक पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है।
द्वितीय चरण में वैट के सभी पंजीकृत व्यवसायियों को जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक वांछित दस्तावेज अपलोड़ करने की आवश्यकता है। यह कार्य करते ही उन्हें नवीन जी.एस.टी. कर प्रणाली में माईग्रेट कर दिया जावेगा एवं नवीन पंजीकरण क्रमांक आवंटित कर दिए जाएंगे। इस कार्य की समयसीमा 30 अप्रैल निश्चित की गई है।
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर की उपायुक्त (प्रशासन) कु. प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि प्राथमिक चरण में उदयपुर संभाग के कुल 38503 पंजीकृत व्यवहारियों में से 27864 व्यवसायियों ने प्राथमिक पंजीयन पूर्ण कर लिया है किंतु मात्र 1709 व्यवसायियों द्वारा ही द्वितीय चरण पूर्ण करते हुए पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड़ किए गए है।
जी.एस.टी. में पूर्ण माईग्रेशन के लिए माईग्रेशन के द्वितीय चरण में शेष सभी व्यवसायियों को जी.एस.टी. पोर्टल पर वांछित दस्तावेज 30 अप्रेल से पूर्व अपलोड़ करते हुए अंतिम एनरोलमेन्ट कराना अनिवार्य है अन्यथा जी.एस.टी. में माईग्रेशन नहीं माना जाएगा। जी.एस.टी माईग्रेशन कार्य हेतु उदयपुर संभाग पर श्रीमती नीतू भारद्वाज, सहायक आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
व्यवसायियों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा जिला स्तरीय हेल्प डेस्क गठित की जा चुकी है। उदयपुर संभाग की हेल्प डेस्क नोडल अधिकारी श्री संजय कुमार विजय, सहायक आयुक्त एवं श्री रविन्द्र जैन, वाणिज्यिक कर अधिकारी को बनाया गया है। हेल्प डेस्क के सम्पर्क नम्बर विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal