प्रॉपर्टी खरीदना होगा अब बिल्कुल आसान ! जाने 1 अक्तूबर से क्या-क्या होंगे बदलाव ?

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प्रॉपर्टी खरीदना होगा अब बिल्कुल आसान ! जाने 1 अक्तूबर से क्या-क्या होंगे बदलाव ?

Udaipur Times, New Rule : अक्टूबर महीने की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बाकी है। आपकों बता दें की अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही प्रॉपर्टी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है।  जानकारी के मुताबिक,  NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर आमतौर पर सामान्य प्रॉपर्टी सौदे की तुलना में ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है।  लेकिन अब इसमें बदलाव होने जा रहा है।  इनकम टैक्स विभाग NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के लिए TDS की प्रक्रिया को आसान करने जा रहा है। 


मिली जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से अगर कोई भारतीय नागरिक या हिंदू अविभाजित परिवार किसी NRI से जमीन, मकान या दूसरी अचल संपत्ति खरीदता है, तो उसे TDS काटने के लिए अलग से TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) लेने की जरूरत नहीं होगी। अब खरीदार अपने PAN नंबर का इस्तेमाल करके TDS काट सकेंगे, टैक्स जमा कर सकेंगे और इसकी जानकारी भी दे सकेंगे। 

इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक या HUF किसी NRI से अचल संपत्ति खरीदता है, तो उसे TDS काटने के साथ-साथ TAN भी लेना पड़ता है।  प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के लिए यह एक अतिरिक्त प्रक्रिया होती है।  अब 1 अक्टूबर से इस अतिरिक्त प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है। 

इनकम टैक्स विभाग ने बजट 2026 से जुड़े FAQ में भी स्पष्ट किया था कि 1 अक्टूबर 2026 से NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले निवासी खरीदारों को अलग TAN लेने की जरूरत नहीं होगी। 

जानकारी के मुताबिक, इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि NRI की प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS खत्म कर दिया गया है।  NRI से प्रॉपर्टी खरीदते समय TDS का नियम अभी भी लागू रहेगा।  बदलाव सिर्फ इतना है कि अब TDS से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग TAN लेने की जरूरत नहीं होगी।  

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