पुराने वाहनों को खरीदना और बेचना हुआ बिल्कुल आसान, RC ट्रांसफर के लिए OTP की जरूरत खत्म
Udaipur Times, Buying and selling old vehicles : पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले डीलरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। पुराने वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ट्रक को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए अब पिछले मालिक का मोबाइल नंबर और उससे जुड़ा OTP (वन-टाइम पासवर्ड) देने की जरूरत नहीं है। अब आधार कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके पहचान की पुष्टि करने के बाद RC ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
पहले, परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की RC ट्रांसफर करने के लिए पिछले मालिक के मोबाइल नंबर को दस्तावेज़ों से जोड़ना जरूरी कर दिया था। इसका उद्देश्य असली मालिक की पहचान की पुष्टि करना और दस्तावेज़ों को प्रमाणित करना था, ताकि चोरी या अन्य विवादों के मामलों में वाहन की जानकारी की पुष्टि की जा सके। ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान, पिछले मालिक के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता था।
OTP की ज़रूरत खत्म
प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती थी जब OTP वेरिफाई हो जाता था। वाहन डीलरों का कहना है कि मोबाइल OTP की जरूरत खत्म होने से पुराने वाहनों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गाड़ी खरीदने के बाद खरीदारों को अब पिछले मालिक के मोबाइल फोन पर OTP आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे RC ट्रांसफर की प्रक्रिया भी पहले से आसान हो जाएगी।
RC नए मालिक के नाम पर की जा सकती है ट्रांसफर
कार डीलर शशिकांत और अनूप ने कहा कि इस निर्भरता के खत्म होने से ग्राहकों को राहत मिलेगी। RTO मनकनवाल सिंह ने बताया कि अब वाहन के ज़रूरी दस्तावेजों और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पहचान की पुष्टि करने के बाद RC को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे लोगों को ज्यादा सुविधा होगी।