क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद बीच में खाली नहीं कर सकते मकान ? जानिए नए नियम

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क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाने के बाद बीच में खाली नहीं कर सकते मकान ? जानिए नए नियम 

Udaipur Times, Rent Agreement : अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या अपना घर किराए पर देते हैं, तो आपने 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। भारत में ज्यादातर मकान मालिक और किरायेदार 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवाते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर 12 महीने या एक साल का एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाया जाता? क्या 11 महीने का एग्रीमेंट होने के बाद किरायेदार पूरे समय तक रहने के लिए बाध्य होता है? आइए जानते हैं इससे जुड़े कानूनी नियम।

11 महीने का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement:) ही क्यों बनता है?

11 महीने के रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) की सबसे बड़ी वजह रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है। इस कानून के मुताबिक यदि किसी किरायेदारी समझौते की अवधि 12 महीने या उससे अधिक होती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं, जिससे यह प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

क्या 11 महीने से पहले मकान खाली कराया जा सकता है?

सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट (Rent Agreement) होने का मतलब यह नहीं है कि न तो किरायेदार बीच में मकान छोड़ सकता है और न ही मकान मालिक उसे निकाल सकता है।

यह पूरी तरह रेंट एग्रीमेंट में लिखी गई शर्तों पर निर्भर करता है। अधिकांश एग्रीमेंट में 30 दिन, 60 दिन या तय नोटिस अवधि का प्रावधान होता है। यदि दोनों पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार नोटिस देते हैं, तो 11 महीने पूरे होने से पहले भी किरायेदारी समाप्त की जा सकती है।

रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) में क्या-क्या होना चाहिए?

एक सही रेंट एग्रीमेंट में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए-

मकान मालिक और किरायेदार का पूरा नाम और पता

मासिक किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट

किराया जमा करने की तारीख

किरायेदारी की अवधि

नोटिस पीरियड और एग्रीमेंट समाप्त करने की शर्तें

मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी

किराया बढ़ाने और एग्रीमेंट नवीनीकरण के नियम

क्या 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट (Rent Agreement) बन सकता है?

हां, रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) 12 महीने, 2 साल या उससे अधिक अवधि के लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना होगा।

लंबी अवधि के एग्रीमेंट को अदालत में अधिक मजबूत कानूनी दस्तावेज माना जाता है।

क्या 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) कानूनी रूप से मान्य है?

हां, यदि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट उचित स्टांप पेपर पर तैयार किया गया है और उस पर मकान मालिक तथा किरायेदार दोनों के हस्ताक्षर हैं, तो यह सामान्य परिस्थितियों में कानूनी रूप से वैध माना जाता है।

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