EPFO के नियमों में बदलाव, अब नौकरी बदलते ही अपने आप होगा ये काम ! नहीं करना पड़ेगा आवेदन

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EPFO के नियमों में बदलाव, अब नौकरी बदलते ही अपने आप होगा ये काम ! नहीं करना पड़ेगा आवेदन 

EPFO Rule Changed : अगर आप नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है। अब आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले कर्मचारियों का PF बैलेंस नई कंपनी में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

पहले क्या करना पड़ता था?

अब तक नौकरी बदलने पर कर्मचारियों को पुराने PF खाते की राशि नए खाते में ट्रांसफर कराने के लिए EPFO पोर्टल या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद नियोक्ता और EPFO की मंजूरी के बाद ही PF ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होती थी।

अब क्या बदला?

EPFO ने अपने नए Centralised IT Enabled Services (CITES) प्लेटफॉर्म पर सदस्य डेटाबेस शिफ्ट करने के बाद यह सुविधा शुरू की है। अब यदि कर्मचारी का UAN आधार से लिंक है, तो नई कंपनी में जॉइन करते ही PF खाता उसी UAN से जुड़ जाएगा और पुराना PF बैलेंस स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

PF ट्रांसफर के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा।

बार-बार नौकरी बदलने पर कई PF खाते बनने की परेशानी कम होगी।

पूरा PF फंड एक ही UAN के तहत रहेगा।

सर्विस हिस्ट्री लगातार बनी रहेगी।

PF क्लेम, एडवांस और फाइनल सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान होगी।

ऐसे देखें अपनी सर्विस हिस्ट्री

कर्मचारी EPFO के Unified Member Portal पर अपने UAN से लॉगिन कर OTP वेरिफिकेशन के बाद Service History सेक्शन में अपनी पूरी नौकरी और PF खाते की जानकारी देख सकते हैं।

EPFO ने किए कई और बदलाव

CITES प्लेटफॉर्म लागू होने के बाद EPFO ने कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। इनमें पात्र दावों का तेजी से निपटान, केंद्रीकृत भुगतान व्यवस्था और किसी भी EPFO कार्यालय से सेवाएं लेने की सुविधा शामिल है। इससे कर्मचारियों को अब अपने पुराने क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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