पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाएगी बाल कल्याण समिति
बालक-बालिकाओं को अपने परिवार अथवा परिवार से बाहरी व्यक्तियों द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक यातना के मामलों में बाल कल्याण समिति न्याय दिलाएगी। यह निर्णय न्यायपीठ की सोमवार को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
बालक-बालिकाओं को अपने परिवार अथवा परिवार से बाहरी व्यक्तियों द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक यातना के मामलों में बाल कल्याण समिति न्याय दिलाएगी। यह निर्णय न्यायपीठ की सोमवार को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
समिति ने सभी जिलाशिक्षाधिकारियों एवं ब्लॉक शिक्षाधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि इस आशय की सूचना सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों में ब्लेक बोर्ड या फ्लेक्स के माध्यम से एक माह की अवधि में अनिवार्यत: चस्पा करा दे।
इस सूचना के तहत न्याय यातना का शिकार बालक-बालिकाओं अपने संरक्षक, अभिभावक, अध्यापक, परिवारजन, पडोसी एवं अन्य किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ अपनी शिकायत जेजे एक्ट की धारा 31(1) एक्ट 2006 के तहत जिला बाल कल्याण समिति को लिखित अथवा मौखिक तौर पर दर्ज करा सकता है।
शिकायतकर्ता का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।। पीडीत अपनी शिकायत 9462714321, 9828121564, 9352522026, 9414471901 तथा 9414166955 पर अथवा अम्बामाता स्थित समिति कार्यालय को दे सकते हैं।
