SIR-2026 अभियान के तहत 30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां, जाने पूरी प्रक्रिया ?
Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, विश्वसनीय एवं अपडेट बनाने में नागरिकों की सक्रिय सहभागिता बेहद जरूरी है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला झज्जर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने का कार्य जारी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा अपात्र नामों को हटाने और आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए।
डीसी ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम और विवरण प्रारंभिक मतदाता सूची में समय रहते जांच लें। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र युवाओं से विशेष आग्रह किया गया कि वे मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें और 30 सितंबर की अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
वोटर हर हाल में 30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां
डीसी ने बताया कि एसआईआर-2026 के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर समय रहते आवश्यक संशोधन के लिए आवेदन करें।
मतदाता फॉर्म-7 और फॉर्म-8 से कराएं आवश्यक सुधार
डीसी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, मृत, अपात्र, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता के नाम के संबंध में फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि दावे-आपत्तियों का निपटान नियमानुसार किया जा सके।
बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से प्राप्त करें सहायता
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने कहा कि नागरिक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने अथवा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) से संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता सूची से संबंधित सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों के समयबद्ध निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाए।
डीसी वर्षा खांगवाल ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे एसआईआर-2026 अभियान के तहत निर्धारित समय सीमा में आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।