बिचौलियों से बचें! मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में अब आसान क्लेम
SIPF की मदद से मिलेगा ₹10 लाख तक लाभ
उदयपुर 12 सितंबर 2025। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थ्ति में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पंजीयन के लिए कई बार लोग बिचौलियों के चंगुल में फस जाते हैं। आमजन को ऐसे लोगों से बचाने के लिए अब राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (SIPF) विभाग सहायता केंद्र के रूप में कार्य करते हुए आमजन को सहयोग करेगा।
SIPF विभाग की संयुक्त निदेशक श्वेता तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल/वायु/सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम 10 लाख रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
प्रक्रिया आसान, दावेदार स्वयं करें आवेदन
तिवारी ने बताया कि योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया आसान है। एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु ध्यान में आया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीडित परिवार द्वारा सीधे दावा प्रस्तुत नहीं कर अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाया जाता है तथा उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीडित परिवार से खाली चैक/राशि भी प्राप्त करने की भी शिकायत रहती है। ऐसे प्रकरणों की पृथक से जांच कराई जा रही है। उन्होंने आमजन को सूचित करने में बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पेड श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएं, सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लेवे।
लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाए तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के, स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने/कठिनाई आने पर SIPF विभाग के जिला कार्यालय के डेडिकेटेड सहायता केन्द्र/जिला हैल्पलाइन नम्बर 0294-2485793/ अशोक नागदा के मोबाइल नंबर 9356606500 पर अथवा सेन्ट्रल हैल्पलाइन नंबर 18001806268 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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