जिले भर में अवैध हुक्का बार्स को कलक्टर ने किया प्रतिबंधित
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने उदयपुर जिले में किसी भी स्थल पर बिना अनुज्ञप्ति के हुक्का बार संचालन को पूर्ण अवैध मानते हुए प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने उदयपुर जिले में किसी भी स्थल पर बिना अनुज्ञप्ति के हुक्का बार संचालन को पूर्ण अवैध मानते हुए प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार उदयपुर शहर में कई स्थानों पर संचालित अवैध हुक्काबारों को मानव स्वास्थ्य के लिए विशेषत: युवा पीढी के व्यक्तित्व विकास के लिए खतरनाक एवं विपरीत प्रभाव डालने वाला मानते हुए प्रतिबंधित किया जाना जरूरी माना गया है। इन सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों का संज्ञान लेते हुए उदयपुर जिले में किसी भी स्थान यथा झील किनारे स्थित होटल, रिसॉर्ट, पर्यटन एवं निवास स्थान, गार्डन, समारोह स्थल आदि में बिना अनुज्ञप्ति किसी भी प्रकार के हुक्का बार संचालित/आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
यह आदेश पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति/स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों को छोडकर आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभावी रहेंगे। पूर्व स्वीकृति के मामलों की आवश्यकतानुसार समीक्षा की जायेगी।
आदेश की अवहेलना के दोषी के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत अभियोजन चलाया जा सकेगा।
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