उदयपुर 27 अप्रेल 2020। उदयपुर शहर के सुखेर थानाक्षेत्र अंतर्गत पन्ना विहार में एक महिला के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि उदयपुर शहर के पन्ना विहार इलाके में निवासरत 1 महिला के नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से यह कर्फ्यू लगाया है। यह कर्फ्यू सुखेर थाना अन्तर्गत पन्ना विहार, श्री जी कुंज क्षेत्र, खारा कुंआ व डी.पी.सिंह गली आदि क्षेत्रों में लागू रहेगा।
कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कलक्टर ने बताया कि यह आदेश 27 अप्रेल से लागू होकर 11 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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