कोरोना पर कलक्टर मैडम की क्लास


कोरोना पर कलक्टर मैडम की क्लास

बनाई रणनीति, दिए महत्त्वपूर्ण निर्देश
 
 
कोरोना पर कलक्टर मैडम की क्लास

फतहसागर पाल पर 31 तक प्रवेश निषेध

कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए जिले में धारा 144 लागू
 

वायरस संक्रमण बचाव पर अधिकारियों से की विस्तृत चर्चा

अन्तर्राज्यीय मुख्य सड़कों पर लगेंगी चैकपोस्ट 

संडे हाट बाजार होगा बंद

लाउड स्पीकर्स से लोगों को करें जागरूक

उदयपुर 19 मार्च 2020। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने अपने चैम्बर में बोर्ड पर विभिन्न 21 बिंदुओं पर करीब दो घंटे तक संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और आगामी दिनों के लिए रणनीति तैयार की।

कलक्टर श्रीमती आनंदी ने जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को एकत्र होने से रोकने, अन्य राज्यों व विदेशों से आने वाले लोगों के चिह्नीकरण, उनकी स्क्रीनिंग और अन्य एहतियाती उपायों पर अधिकारियों से चर्चा कर कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए।

कलक्टर ने कहा कि लोगों में इस वायरस के संक्रमण के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी पहुंचे और लोग यह महसूस करें  कि एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने से इसके संक्रमण की संभावना बढ़ती है, तभी हम कोनोवायरस को हरा सकते हैं। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई, नगर निगम आयुक्त अंकित कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस शुभमंगला, यूआईटी सचिव अरूण कुमार हासिजा, अतिरिक्त कलक्टर ओ.पी.बुनकर व संजय कुमार, यूआईटी ओएसडी विनय कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी सहित रोडवेज, रिको, नियंत्रण कक्ष और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।  

अन्तर्राज्यीय मुख्य सड़कों पर लगेंगी चैकपोस्ट  

बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों से चर्चा उपरांत जिले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के एयरपोर्ट से आने वाले स्थानीय व विदेशी नागरिकों की सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय सड़कों पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय के निर्देशन में चैकपोस्ट स्थापित करने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। उन्होंने यहां पर यात्रियों से सूचना प्राप्त करने के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा।

संडे हाट बाजार होगा बंद

कलक्टर ने धारा 144 के निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेती स्टेण्ड पर लगने वाले संडे हाट बाजार को भी बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार उन्होंने मण्डी में बड़ी संख्या में खरीदारों और विक्रेताओं की मौजूदगी के दौरान बीस से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र नहीं होने देने के संबंध मेें लाउड स्पीकर्स के माध्यम से सूचित करने व होमगार्ड लगाने संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए निर्देश दिए। कलक्टर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर ठेलेवालो के पास-पास खड़े होने की स्थितियों पर भी निर्देश दिए कि इन्हें दूर-दूर खड़े रहने के लिए पाबंद करें।

लाउड स्पीकर्स से लोगों को करें जागरूक

बैठक में कलक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से लोगों को जागरूक करने के लिए ऑडियो संदेश तैयार करने और इनका लाउड स्पीकर्स के माध्यम से बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगातार प्रसारण करने के निर्देश दिए।

फतहसागर पाल पर 31 तक प्रवेश निषेध
कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में यूआईटी क्षेत्राधिकार स्थित पर्यटन स्थल फतहसागर की पाल पर 31 मार्च तक आमजन का प्रवेश निषेध रहेगा। यूआईटी सचिव अरूण कुमार हसीजा ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिशाषी अभियंता गेहरीलाल शर्मा को प्रभारी व सहायक अभियंता चतरसिंह चौहान को सहायक प्रभारी नियुक्त किया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए जिले में धारा 144 लागू

कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 20 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने, का प्रतिबंध लगा दिया है।

इस प्रतिबंध से रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय व महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा। आदेशानुसार इन स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 31 मार्च की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही इस निषेघाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाए जाएंगे।

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए है।
 

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