बिना किसी कारण नौकरी से निकाले जाने व सैलरी न मिलने की घर बैठे इस पोर्टल पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

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बिना किसी कारण नौकरी से निकाले जाने व सैलरी न मिलने की घर बैठे इस पोर्टल पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

Udaipur Times, Labour and Employment's Samadhan Portal : प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कंपनियां बिना किसी कारण कर्मचारियों को नौकरी निकाल देती है तो कभी महीनों का वेतन प्राप्त नहीं होता है। अब ऐसे में बेचारे कर्मचारी करें तो क्या करें? पहले अपनी इस समस्याओं की शिकायत करने के लिए उन्हें श्रम विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब इस समस्या का सामना ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 

समाधान पोर्टल का पूरा नाम सिस्टम फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (System for Amicable Settlement of Industrial Disputes) है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच होने वाले औद्योगिक विवादों का समाधान तेज, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से करना है।  

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपयोगी  

समाधान पोर्टल संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपयोगी  है। इसमें प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, फैक्टरी वर्कर, ठेका मजदूर और दूसरे औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से उन संस्थानों के मामलों के लिए है जो केंद्रीय श्रम आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें रेलवे, बैंक, खदान, हवाई अड्डे, तेल क्षेत्र, बड़े बंदरगाह और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं।

शिकायत के बाद सहायक श्रम आयुक्त के पास  पहुंच जाता है मामला

समाधान पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज होने के बाद मामला संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास ऑनलाइन पहुंच जाता है। जैसे ही श्रम विभाग के पास पूरा मामला पहुंचता है तो वहां से श्रम विभाग कर्मचारी और कंपनी दोनों को नोटिस भेजता है और पहले आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जाती है। यदि दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाता, तो सुलह अधिकारी फेल्योर रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम अदालत को भेजा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का स्टेटस पोर्टल पर देखा जा सकता है।

कैसे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

सबसे पहले समाधान पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें।

नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पहचान संबंधी जानकारी भरने के बाद ओटीपी से अकाउंट सत्यापित करें।

लॉगिन करने के बाद नई शिकायत का विकल्प चुनें और यह बताएं कि मामला किस प्रकार का है। 

इसके बाद अपनी जानकारी जैसे पद, नौकरी की अवधि, आखिरी सैलरी और कंपनी का नाम, पता तथा उपलब्ध संपर्क विवरण भरें।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अपॉइंटमेंट लेटर, कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक स्टेटमेंट, वेतन से जुड़े दस्तावेज, टर्मिनेशन लेटर या संबंधित ईमेल जैसी फाइलें अपलोड की जा सकती हैं।  फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलता है। इसी नंबर की सहायता से कर्मचारी बाद में अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है।

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