गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध, इन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश
Udaipur Times, Haryana News : गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीसी उत्तम सिंह ने बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए CAQM के निर्देशों की अनुपालना में आदेश जारी किए है ।
प्रमुख निर्देश:
जिले में धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन एवं अन्य रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगी।
हरियाणा सरकार एवं निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित होंगे, शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट रहेगी।
रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को निर्माण प्रतिबंध से छूट दी गई है।
संबंधित एसडीएम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ CAQM Act, 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।