हरियाणा में अनुबंधित लेक्चररों की बल्ले-बल्ले ! 6 महीने के अंदर होगा पक्के करने पर फैसला
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत अनुबंधित लेक्चररों के लिए बड़ी राहत भारी खबर आई है।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट विषयों के अनुबंधित लेक्चररों के नियमितीकरण से जुड़े लंबित मामलों पर 6 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। Haryana News
कोर्ट ने जानकारी के मुताबिक कहा है कि कर्मचारियों को लंबे समय तक नियमितीकरण के मुद्दे पर अनिश्चितता में नहीं रखा जा सकता। यदि निर्धारित समय सीमा में फैसला नहीं लिया गया तो संबंधित अधिकारियों पर 50 हजार रुपए तक का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जा सकता है। Haryana News
क्या है पूरा मामला?
हरियाणा के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट विषयों के कई लेक्चरर वर्षों से अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इन लेक्चररों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। Haryana News
याचिकाकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना था कि वे लंबे समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण पर सरकार कोई अंतिम निर्णय नहीं ले रही। इससे उनके भविष्य, नौकरी की सुरक्षा और सेवा लाभों को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। Haryana News
अब क्या चुनौती?
मिली जानकारी के मुताबिक अब उच्च शिक्षा विभाग को सभी पात्र लेक्चररों के रिकॉर्ड की समीक्षा करनी होगी। नियमितीकरण नीति और नियमों के तहत दावों की जांच करनी होगी। Haryana News छह महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेना होगा। कोर्ट को आदेश अनुपालन की जानकारी भी देनी पड़ सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुबंधित लेक्चररों में खुशी का माहौल है।
