राजस्थान में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई
Udaipur Times, Rajasthan News: 29 जून 2026। राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, वाहनों पर अनाधिकृत रूप से रसूख दिखाने वाले और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का विशेष प्रवर्तन अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी है। Rajasthan News
महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार तथा महानिदेशक पुलिस यातायात अनिल पालीवाल के सुपरविजन में पूरे प्रदेश में यह व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डॉ. मीणा के अनुसार, दिनांक 4 जून से 28 जून 2026 तक चले इस 25 दिवसीय विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अब तक रिकॉर्ड 1,92,513 वाहनों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। Rajasthan News
शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरुद्ध 69,786 कार्रवाई
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) डॉ. बी. एल. मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,92,513 यातायात नियम उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई है। इनमें सर्वाधिक 69,786 कार्रवाई वाहनों के शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरुद्ध की गई। इसके अतिरिक्त 48,271 मामलों में नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह, 26,930 मामलों में वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन, 21,333 मामलों में वाहनों की संरचना (बॉडी/चैसिस) में अवैध परिवर्तन, 15,863 मामलों में अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर तथा 10,330 मामलों में प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न के विरुद्ध कार्रवाई की गई। Rajasthan News
पिछले दो दिनों में 15,479 कार्रवाई
डॉ. मीणा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पिछले दो दिनों में भी पुलिस ने सघन प्रवर्तन जारी रखते हुए कुल 15,479 कार्रवाई की। इनमें 2,283 वाहनों की संरचना में अवैध परिवर्तन, 1,608 अनाधिकृत लाल/नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट एवं हूटर, 851 प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न, 4,880 वाहनों के शीशों पर अवैध ब्लैक फिल्म, 2,221 वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन तथा 3,636 नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह के मामलों में कार्रवाई शामिल है। Rajasthan News
डॉ. मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन अथवा अनाधिकृत उपकरणों का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में राजस्थान पुलिस का सहयोग करें।
