हरियाणा में होटल, पीजी और होम-स्टे संचालकों को DC के सख्त निर्देश, बिना पहचान किसी को भी ठहराने पर रोक

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हरियाणा में होटल, पीजी और होम-स्टे संचालकों को DC के सख्त निर्देश, बिना पहचान किसी को भी ठहराने पर रोक 

Udaipur Times, Haryana News, फरीदाबाद : जिलाधीश आयुष सिन्हा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिला फरीदाबाद के सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, सराय, पेइंग गेस्ट (पीजी), होम-स्टे तथा अन्य समान आवासीय प्रतिष्ठानों के संचालकों को अतिथियों की पहचान सत्यापन एवं सीसीटीवी निगरानी संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद की अनुशंसा के अनुपालन में यह आदेश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य जन सुरक्षा को सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा पुलिस एवं जांच एजेंसियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने कहा कि अब किसी भी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी अथवा अन्य आवासीय प्रतिष्ठान में बिना वैध सरकारी पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान को सभी अतिथियों के पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कर उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा तथा अतिथि रजिस्टर, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, निर्धारित नियमों के अनुसार संधारित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों में प्रवेश एवं निकास द्वार, रिसेप्शन, कमरों तक जाने वाले गलियारों तथा अन्य सामान्य स्थानों पर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना और उन्हें हर समय चालू अवस्था में रखना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी तथा पुलिस अथवा अन्य सक्षम जांच एजेंसी द्वारा मांग किए जाने पर तत्काल उपलब्ध करानी होगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि होटल एवं गेस्ट हाउस संचालक पुलिस एवं अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण, सत्यापन और जांच में पूर्ण सहयोग करें। यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु अथवा सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी घटना की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाने को दी जाए।

जिलाधीश आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी दो माह अथवा अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों के अनुपालन की निगरानी पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद के पर्यवेक्षण में संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) करेंगे।

उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित संचालकों से इन निर्देशों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में सुरक्षित, पारदर्शी एवं कानून सम्मत आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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