इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ी
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा (डेडलाइन) एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी। ट्वीट में कहा गया है, 'मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं (said categories of taxpayers) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तिथी 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी।'
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा (डेडलाइन) एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी। ट्वीट में कहा गया है, ‘मामले पर विचार करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने उद्धरित श्रेणी के करदाताओं (said categories of taxpayers) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नियत तिथी 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी।’
पिछले साल तक देर से रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था, लेकिन इस वर्ष से जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। हालांकि, यह प्रावधान आकलन वर्ष (असेसमेंट इयर) 2018-19 से ही लागू होगा।
दरअसल, सरकार ने इनकम टैक्स ऐक्ट में नया सेक्शन 234F जोड़ दिया है। यह कहता है कि समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करनेवाले को 139(1) में स्पष्ट किए गए नियमों के आधार पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही वक्त पर रिटर्न भर दें।
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