कोर्ट के माध्यम से होगी अब ऋण की वसूली
राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक के 4 करोड़ 64 लाख 10 हजार रुपये के ऋणों की वसूली अब कोर्ट के माध्यम से होगी। बैंक के सचिव मौहम्मद इकबाल ने बताया कि बैंक द्वारा विगत तीन माह में इस वसूली के लिए 312 चेक नॉन इंस्टूमेन्ट एक्ट (एन.आर्इ.एक्ट) की धारा 138 के तहत कोर्ट में दिये […]
राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक के 4 करोड़ 64 लाख 10 हजार रुपये के ऋणों की वसूली अब कोर्ट के माध्यम से होगी। बैंक के सचिव मौहम्मद इकबाल ने बताया कि बैंक द्वारा विगत तीन माह में इस वसूली के लिए 312 चेक नॉन इंस्टूमेन्ट एक्ट (एन.आर्इ.एक्ट) की धारा 138 के तहत कोर्ट में दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत कोर्ट से इस सम्बन्ध में ऋण जमा कराने के लिए ऋणी को नोटिस जारी किये जाते हैं और ऋण जमा नहीं कराने पर जेल की सजा दिये जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि बैंक ऋणों की वसूली के लिए किये गये विशेष प्रयासों के तहत अक्टूबर माह के अन्त तक बैंक द्वारा 62.65 लाख रुपये की वसूली की गर्इ है जो गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रही है। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में इस अवधि तक बैंक की वसूली 36.80 लाख रुपये रही थी। उन्होंने बताया कि बैंक वसूली का विशेष अभियान निरन्तर जारी रहेगा।
