सिनेमाघरों में लोकसेवा जागरूकता (पीएसए) फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव एवं मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी अरिजीत बनर्जी के पत्र का हवाला देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपखण्ड अधिकारी, पुलिस विभाग को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के साथ ही सीधे ही सभी सिनेमागृहों को पीएसए फिल्मों के नियमानुसार प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं।
सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 एवं राजस्थान सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 के प्रावधानों के तहत सभी सिनेमाघरों में पब्लिक सर्विस अवेरनेस (पीएसए) फिल्मों की प्रदर्शन की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव एवं मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी अरिजीत बनर्जी के पत्र का हवाला देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सभी उपखण्ड अधिकारी, पुलिस विभाग को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के साथ ही सीधे ही सभी सिनेमागृहों को पीएसए फिल्मों के नियमानुसार प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनहित में समसामयिक विषयों/ कार्यक्रमों पर आधारित पीएसए फिल्म निरन्तर फिल्म प्रसारण के दौरान मध्यावधि अथवा उचित समयोपरान्त दिखाई जाने के लिए सिनेमाघरों को उपलब्ध कराई जाती है।
