जिला एवं खण्ड स्तरीय संकट निवारक कमेटियां गठित
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मानव जीवन के लिए घातक रासायनिक उत्पादों एवं संग्रहण से होने वाली रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला एवं खण्ड स्तरीय संकट निवारक कमेटियों का गठन किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मानव जीवन के लिए घातक रासायनिक उत्पादों एवं संग्रहण से होने वाली रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिला एवं खण्ड स्तरीय संकट निवारक कमेटियों का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर विकास सीताराम भाले ने बताया कि जिला स्तरीय संकट निवारण समिति की अध्यक्ष जिला कलक्टर, सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गिर्वा एवं बडगॉव के तहसीलदार तथा सदस्य सचिव के रूप में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक को मनोनीत किया गया है।
इसी प्रकार उपखण्ड स्तरीय समिति के अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड के अधिकारी, सदस्य सम्बन्धित थाने के भार साधक अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी, स्थानीय सहायक वन सरंक्षक, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मनोनित अधिकारी, सम्बन्धित तहसीलदार एवं सदस्य सचिव के बतौर जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर द्वारा मनोनीत अधिकारी शामिल किये गये हैं।
इन समितियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन समितियों की प्रतिमाह बैठकें आयोजित कराकर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
