डाक से भिजवाये जायेंगे ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार ड्राइविंग लाईसेंस आवेदक को उनके घर पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जायेंगे।
परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार ड्राइविंग लाईसेंस आवेदक को उनके घर पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जायेंगे।
राज्य सरकार की ओर से लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाईसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा करने पर पाया गया है कि ड्राइविंग टेस्ट (ट्रायल) के उपरांत लाईसेंस तैयार कर आवेदक को उपलब्ध कराने में कुछ समय लग जाता है, जबकि विभागीय नागरिक अधिकार पत्र एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में उक्त समयावधि दो दिवस निर्धारित की गई है।
इस समस्या के समाधान एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई आवेदक लाईसेंस के आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ तथा रजिस्टर्ड डाक शुल्क के टिकट लगा हुआ लिफाफा प्रस्तुत करने एवं लाईसेंस डाक से भिजवाने का आवेदन करनें पर उसे आवेदक के खर्च एवं जिम्मेदारी पर स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवेदक के घर पर भिजवाने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस व्यवस्था का अधिकाधिक लाभ उठायें ताकि उनके श्रम, समय एवं धन की बचत हो सके।