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Dungarpur: प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 12 जनवरी को

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163, भारती नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

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1.प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 12 जनवरी को

डूंगरपुर, 6 जनवरी। आई.टी.आई डूंूगरपुर में 12 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। मेले में सभी राजकीय, निजी आईटीआई उर्तीण अभ्यर्थी भाग ले सकते है। उपनिदेशक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर आलोक गुप्ता ने बताया कि मेले में सिंटेक्स लिमिटेड, राजस्थान रोडवेज एवं अन्य कम्पनियां भर्तीयों के लिए आमंत्रित है।

इच्छुक अभ्यर्थी ंचचतमदजपबमेीपचपदकपंण्हवअण्पदध्उमसं.तमहपेजतंजपवद पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है। एवं शैक्षणिक दस्तावेजों सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

2. बेणेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

 डूंगरपुर, 6 जनवरी। बेणेश्वर मेला आयोजन को लेकर जिला कलक्टर के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ के अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद की ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में बेणेश्वर मेला आयोजन स्थल पर समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर विभाग वार दायित्व निर्धारण करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों, मुख्य मेला, पुलिया पर बैरिकेटिंग, घाटों की साफ-सफाई, झाडि़यांे की कटिंग, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, ब्लॉक व्हाट्सएप, सफाई प्रभारी नियुक्त करने, कचरा पात्र लगवाने, मूवेबल शौचालय, परिवहन, अतिरिक्त बसें, पार्किंग, स्वच्छता, नियंत्रण कक्ष, गोताखोर, प्रचार प्रसार सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल एथलेटिक्स सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहे।

3. निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163, भारती नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

डूंगरपुर, 06 जनवरी। जिले की सीमा में मकर सक्रान्ती पर्व, 2026 पर पतंगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांजा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पैच लडाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है।

जिसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों तथा आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभाव्य है, साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य है। इसके निवारण हेतु आवश्यक है कि धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिये पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटीक, टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जाएगें।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल) संख्या 15793ध्2011 महेश अग्रवाल बनाम राज्य एवं अन्य में जारी दिशा निर्देश दिनांक 22.08.2012 एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण संख्या 384, 2016 ज्ञींसपक ।ेीतं ि- ।दत. टे. न्दपवद व िप्दकपं - व्ते. में पारित आदेश 14 दिसम्बर 2016 में पतंग उडाने के लिए उपरोक्त हानिकारक सामग्री से बने धागे के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है। इसी कम में शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-१) विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.35 (1) गृह-9,2020 राजकाज 19456882 17 दिसम्बर 2025 से परामर्शीदात्री जारी की गई है। इसलिए लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु मैं निषेधात्मक आदेश जारी करने हेतु संतुष्ट हूँ।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं मानव, पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु धातु निर्मित मांझा (पतंग उडाने के लिये पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग डूंगरपुर जिले की राजस्व सीमा, क्षेत्राधिकारिता में निषेध, प्रतिबंधित किये जाने का आदेश देता हूँ।

कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्ध यथा उचित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी।

आमजन के लिए यह भी निषेध किया जाता है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक हित में होकर विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है। एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को डूंगरपुर जिले के प्रमुख स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर एवं व्यापक तौर पर पुलिस जरिए, ध्वनि प्रसार यंत्रों व अन्य माध्यम यथा समाचार पत्र से लोक सूचना हेतु प्रसार-प्रचार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक से लागू होकर 31 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। 

4.गणतंत्र दिवस समारोह पर जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं सम्मान के लिए आवेदन 20 जनवरी तक

डूंगरपुर, 06 जनवरी। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के क्रम में 03 जनवरी 2026 को आयोजित बैठक में दिए गए निदेशानुसार कार्यक्रम में जिले में उत्कृष्ट कार्य हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनके द्वारा असाधारण तथा विषम परिस्थितियों में कार्य किया गया है, को प्रशंसा पत्र, पारितोषिक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर योग्यता प्राप्त की हो, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चन्द्र धाकड़ ने बताया कि जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव निर्धारित सलंग्न प्रारूप में अनुशंषा संहित 20 जनवरी 2026 तक जिला कलक्टर कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उसके उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निजी क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन नवीनतम आवश्यक रूप से सलंग्न कर भेजे। शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायेगें। स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिकों के प्रस्ताव संबंधित उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी, अभिशषा से ही प्रस्तुत किये जायेगें। 

5.निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वीडियों क्रान्फ्रेस के माध्यम से बैठक 08 जनवरी को डूंगरपुर, 06 जनवरी। निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे विविध कार्यो के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एनआईसी के वीसी कक्ष में 08 जनवरी को बैठक प्रातः 10.30 बजे आयोजित कि जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त ई.आर.ओ एवं ए.ई.आर.ओ को निर्देशित किया जाता है कि एजेण्डा अनुसार सूचना तैयार कर 7 जनवरी को प्रातः 12 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय पर एनआईसी वीसी कक्ष के बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। 

6. डूंगरपुर के आईटीआई छात्रों के लिए सुनहरा अवसर 9 जनवरी को होगा केम्प डूंगरपुर, 06 जनवरी। डूंगरपुर के आईटीआई छात्रों के लिए सुनहरा अवसर ळमदने मदमतहप्रपदह सपअमे के द्वारा कैंपस ड्राइव -गवर्नमेंट आईटीआई डूंगरपुर में 09 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक ने बताया कि वैकेंसी 100 प्लस, सैलेरी 15000 से 30000 तक योग्यता टेक्नीशियन, सुपरवाइजर-आईटीआई इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन हेल्पर, 10वीं, 12 वीं पास विद्यार्थियों के लिए। मो.नं. 6202131187 । -

7.राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यवसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी 12 से 19 जनवरी तक डूंगरपुर, 06 जनवरी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर 12 जनवरी से 19 जनवरी तक प्रातः 10 से सायं 05 बजे तक प्रतिदिन राष्ट्रीय युवा सप्ताह एवं व्यवसायिक कौशल दक्षता प्रर्दशनी का आयोजन किया जा रहा है। कक्षा 08 से 12 तक के विद्यार्थियों को व्यवसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी का भ्रमण, अवलोकन तथा व्यवसायिक कौशल की तकनीेकी जानकारी के लिए इस संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर में आमंत्रित किया जाता है। 

8.गिव अप अभियान की अवधि 28 फरवरी 2026 तक बढ़ायी गई जिले में अब तक 115311 ने किया गिव अप, 105779 नये पात्र चयनित

डूंगरपुर, 06 जनवरी। राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र परिवारों का नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए चलाये जा रहें गिव अप अभियान की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

ऐसे परिवार जिसमें परिवार के सदस्य आयकर दाता है, परिवार का सदस्य सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तत शासी संस्था में कर्मचारी परिवार की वार्षिक आय लाख रूपये से अधिक है, परिवार में व्यक्तिगत उपयोग हेतु चार पहिया वाहन (कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर को छोडकर) है, वे खाद्य सुरक्षा हेतु अपात्र है।

ऐसे परिवारों को अवसर दिया गया है कि वे 26 फरवरी 2026 तक अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा लेवे। अन्यथा उनके विरुद्ध राशि की वसुली के साथ ही नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला रसद अधिकारी निलेश कुमार खांट ने बताया कि जिले में अब तक 115311 अपात्र लाभार्थियों ने स्वेछा से इस अभियान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्याग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में अब तक 105779 नये पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है।

जिले के सभी ऐसे लाभार्थियों से अपील की जाती है कि जो निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपात्र हैं, वे स्वयं आगे आकर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़े ताकि जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को पूरा लाभ समय पर मिल सकें।

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