हरियाणा में 6, 13, 20 और 27 जुलाई को लगेगी बिजली अदालत, केवल इन जिलों के लोगों की होगी सुनवाई
Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य के तहत बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जुलाई 2026 के दौरान पंचकूला जोन के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि 6, 13, 20 और 27 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक यू.एच.बी.वी.एन. मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर 3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में पंचकूला जोन के कुरुक्षेत्र अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
