राजस्थान विद्यापीठ की इंजीनियरिंग की डिग्रियां निलंबित
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ने डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिस्टेंस मोड़ से दी गई जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ समेत चार यूनिवर्सिटी की डिग्रीयो को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है की सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिस्टेंस मोड़ से दी गई डिग्रियों को अवैध करार दे दिया था।यूजीसी के सेक्रेटी पी के ठाकुर ने कहा की एसईसीटीइ का रेगुलेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी लागू होता है और उक्त यूनिवर्सिटीयो ने मंजूरी के बगैर तकनिकी शिक्षा में नए कोर्स शुरू करने का औचित्य को साबित नहीं कर पाई फलस्वरूप उक्त यूनिवर्सिटीयो की डिग्रियां निलंबित की जाती है।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ने डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिस्टेंस मोड़ से दी गई जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ समेत चार यूनिवर्सिटी की डिग्रीयो को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है की सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डिस्टेंस मोड़ से दी गई डिग्रियों को अवैध करार दे दिया था।
जिन चार युनिवर्सिटियो द्वारा दी गई इंजीनियरिंग की डिग्रियों को निलंबित किया गया गया है उनमे जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, राजस्थान की ही इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, उत्तर प्रदेश की इलाहबाद एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट और तमिलनाडु की विनायक मिशंस रिसर्च फाउंडेशन शामिल है।
यूजीसी के सेक्रेटी पी के ठाकुर ने कहा की एसईसीटीइ का रेगुलेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी लागू होता है और उक्त यूनिवर्सिटीयो ने मंजूरी के बगैर तकनिकी शिक्षा में नए कोर्स शुरू करने का औचित्य को साबित नहीं कर पाई फलस्वरूप उक्त यूनिवर्सिटीयो की डिग्रियां निलंबित की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों की परीक्षाओ एक आयोजन 15 जनवरी 2018 तक करने का निर्देश जारी किया था, जिनकी डिग्री निलंबित हो गई है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था की इन छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो मौको से ज़्यादा मौके न दिये जाये।
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