हरियाणा में इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर FIR, जाने इसकी बड़ी वजह ?

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Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा होमगार्ड विभाग में कथित भ्रष्टाचार, अवैध एनरोलमेंट और वेलफेयर फंड में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राज्य सतर्कता एवं ACB ने FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल को-ऑर्डिनेटर कर्मबीर अलेवा की शिकायत पर हुई है। जिसके लिए मुख्य सचिव ने एसीबी को परमिशन दी।

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर 2016 के बाद नई भर्ती पर रोक होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने सिफारिश और धनराशि लेकर अवैध रूप से नए लोगों की एनरोलमेंट की। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, कई पुराने होमगार्ड Homegaurd जवानों को बिना कारण बताए और बिना विभागीय नोटिस दिए सेवा से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है।

गड़बड़ी का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत में यह भी कहा गया है कि जवानों के ड्यूटी भत्तों से करोड़ों रुपए वेलफेयर फंड में जमा कराए गए, लेकिन सेवा से हटाए गए जवानों को न तो उसका लाभ मिला और न ही राशि लौटाई गई। Homegaurd Haryana शिकायतकर्ताओं ने इसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात बताया है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, शिकायत में विभागीय अधिकारियों पर सरकार को भ्रामक रिपोर्ट देने और पैसे लेकर अनुभवहीन लोगों की भर्ती करने के आरोप भी लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि शिकायतकर्ताओं के पास कथित लेन-देन और भ्रष्टाचार से जुड़ी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। Haryana News

गलत जानकारी का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत में यह भी कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में विभागीय अधिकारियों ने गलत और भ्रामक सूचना देकर तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया। Homegaurd Haryana शिकायतकर्ताओं ने इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग उठाई है। Haryana News

केस दर्ज

जानकारी के मुताबिक, ACB की प्रारंभिक कार्रवाई में होमगार्ड विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 8 और 13(1)(डी) के साथ-साथ IPC की धारा 409, 420, 120बी और 166 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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