जून एवं जुलाई माह में खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को मिलेगा दोगुना गेहूं

जून एवं जुलाई माह में खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को मिलेगा दोगुना गेहूं

उदयपुर जिले हेतु माह जून के लिए 11078.865 मेट्रिक टन एवं माह जुलाई के लिए 11078.865 मेट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसका वितरण खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को निःशुल्क किया जाएगा।
 
जून एवं जुलाई माह में खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को मिलेगा दोगुना गेहूं
पूरे माह खुली रहेंगी राशन दुकाने

उदयपुर, 13 मई 2021। वर्तमान में कोरोना के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को माह जून एवं जुलाई में सरकार द्वारा प्रति यूनिट 5 किग्रा गेहूं अतिरिक्त निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिला कलक्टर चेतन देवडा ने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत कुल 5 लाख 57 हजार 795 परिवारों के कुल 23 लाख 60 हजार 912 व्यक्तियों को जिले की 1062 उचित मुल्य की दुकानों के माध्यम सें राषन के गेहूं का वितरण किया जाता हैं। जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किग्रा गेहूं 2 रूपये प्रति किग्रा की दर से वितरण करवाया जा रहा है। वर्तमान् में कोरोना संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत उदयपुर जिले हेतु माह जून के लिए 11078.865 मेट्रिक टन एवं माह जुलाई के लिए 11078.865 मेट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसका वितरण खाद्य सुरक्षा उपभोक्ताओं को निःशुल्क किया जाएगा।

माह जून एवं जुलाई में खाद्य सुरक्षा योजना के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत अतिरिक्त गेहूं प्रति व्यक्ति 5 किलो ग्राम उपभोक्ताओं को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अर्थात् यदि किसी उपभोक्ता के घर में 4 सदस्य है तो माह जुन एवं जुलाई में 20 किलो ग्राम गेहूं  2 रूपये प्रति किलो एवं 20 किलो ग्राम गेहूं निःशुल्क कुल मिलाकर 40 किलो ग्राम गेहूं वितरण किया जाएगा। निःशुल्क अतिरिक गेहूं केवल माह जून एवं जुलाई 2021 हेतु केवल खाद्य सुरक्षा लाभ प्राप्त उपभोक्ता को ही दिया जाएगा।  

पूरे माह खुली रहेंगी राशन दुकाने

जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी ने जिले के समस्त उचित मुल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि राशन की दुकाने पूरे माह खुली रखी जाएंगी। वितरण करते समय दुकानदार मास्क का प्रयोग करेंगे तथा दुकानों पर आवष्यक मात्रा में सेनेटाइजर रखने होंगे। डीएसओ ने राशन वितरण के दौरान उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक सत्यापन से पूर्व उनके हाथो को सेनेटाईज करवाना, उपभोक्ताओं के मध्य उचित दूरी बनाकर क्रमबद्ध खड़ा करना एवं दुकानों के बाहर गोले बनाने साथ ही कोरोना गाइडलाइन की अक्षरषः पालना सुनिष्चित करने के निर्देश दिए है।
 

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