साकरोदा में अजगर मारने वालों के खिलाफ वन अपराध दर्ज
उदयपुर शहर से लगभग 30 कि.मी. दूर कुराबड़ रोड़ पर ग्राम छोटा गुड़ा, पंचायत भल्लों का गुड़ा में बुधवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक अजगर को मारने की जानकारी प्राप्त होने पर वन विभाग की ओर से कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण में मौके पर गाॅव की नदी के नजदीक अजगर का क्षत-विक्षत शव बरामद कर पुलिस, सरपंच व पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मृत्यु पंचनामा बनाया गया।
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उदयपुर शहर से लगभग 30 कि.मी. दूर कुराबड़ रोड़ पर ग्राम छोटा गुड़ा, पंचायत भल्लों का गुड़ा में बुधवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक अजगर को मारने की जानकारी प्राप्त होने पर वन विभाग की ओर से कार्यवाही की गई है।
उप वन संरक्षक ने बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुर (पूर्व) के नाका उदयनिवास स्टाॅफ द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 8/68 दिनांक 04.10.2018 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कर जाॅच प्रारम्भ कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि अजगर वन्यजीव शैड्यूल-1 का जानवर है जिसको मारने पर 3 से 7 वर्ष की सजा व न्यूनतम 25000 रूपये जुर्माना है। अजगर एक गैर-जहरीला सरीसर्प है जो कि एक तरह से किसान का मित्र है। कई सर्प संरक्षण करने वाले व्यक्ति वोलेंटियरली बिना चार्ज के मौके पर जाकर इन्हे पकड़ जंगल में छोड़ते है। इस प्रकरण में मौके पर गाॅव की नदी के नजदीक अजगर का क्षत-विक्षत शव बरामद कर पुलिस, सरपंच व पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मृत्यु पंचनामा बनाया गया।