यातायात नियमो के उल्लंघन के दोषियों का लाइसेंस ज़ब्त
जिला परिवहन एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी, उदयपुर ने बताया कि यातायात नियमो उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 22.02.2017 को अपना पक्ष रखने के लिए कार्यालय में उपस्थित होना था। परन्तु उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए इनके लाइसेंस को दिनांक 27.02.2017 से तीन महीने की अवधि तुरन्त प्रभाव से श्रेणी के लाइसेंस हेतु अयोग्य घोषित किया गया

जिला परिवहन एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी, उदयपुर ने बताया कि यातायात नियमो उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 22.02.2017 को अपना पक्ष रखने के लिए कार्यालय में उपस्थित होना था। परन्तु उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए इनके लाइसेंस को दिनांक 27.02.2017 से तीन महीने की अवधि तुरन्त प्रभाव से श्रेणी के लाइसेंस हेतु अयोग्य घोषित किया गया तथा निर्देश दिया गया है कि अपना लाइसेंस अविलम्ब कार्यालय में जमा करावे।
जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया की उक्त लाइसेंस क्रमांकों को लाइसेंस सॉफ्टवेर ‘सारथी’ में ब्लॉक कर दिया गया है।