राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर


राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को राज्य सरकार ये तोहफा देने जा रही है। आवेदन पत्र 11 नवम्बर से 25 नवम्बर 2016 तक निकटवर्ती ई-मित्र केन्द्र/ऑनलाईन के माध्यम से भरे जायेंगे।

 
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क  तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क  तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को राज्य सरकार ये तोहफा देने जा  रही है। आवेदन पत्र 11 नवम्बर से 25 नवम्बर 2016 तक निकटवर्ती ई-मित्र केन्द्र/ऑनलाईन के माध्यम से भरे जायेंगे। तीर्थ यात्रा हेतु पात्रता:-

1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष या अधिक आयु का हो, हवाई जहाज से यात्रा हेतु 70 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति ही पात्र होगें। 2. आयकर दाता न हो, इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न की हो, 3. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नही होंगे। 4. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो, 5. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम / स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी व उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नही होंगे।

तीर्थ यात्रा हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-

1. आवेदन ऑनलाईन/ई-मित्र केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएगे। 2. आवेदन के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र/भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (केवल यही मान्य होगी)। 3. आवेदन पत्र में अपनी पसंद के दो तीर्थ स्थल वरियता क्रम अंकित किया जावें। 4. आवेदक को किन्हीं दो नाम निर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ जिससे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। एक नाम निर्देशिति का मोबाईल नंबर देना आवश्यक होगा। 5. 70 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नही है। हवाई जहाज से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के साथ सहायक यात्रा पर जाने का पात्र नही होगा।पुरूष सहायक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा महिला सहायक की आयु 30 से 45 वर्ष होगी। 6. पति/पत्नि के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नही रहेगी। 7. आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी। 8. आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी/सहायक भी उसके साथ यात्रा करने के का इच्छुक है।

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal

Tags