हरियाणा में पौधे लगाकर 1 लाख 70 हजार रुपये कमाने का सुनहरा मौका ! जाने योग्यता और आवेदन का तरीका ?

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हरियाणा में पौधे लगाकर 1 लाख 70 हजार रुपये कमाने का सुनहरा मौका ! जाने योग्यता और आवेदन का तरीका ? 

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के सरकार ने वन मित्र योजना शुरू कर दी है। अब लोग पर्यावरण सुधार के साथ-साथ अपनी कमाई भी कर सकेंगे।

इस योजना के तहत एक वन मित्र साल में मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम एक हजार पौधे लगाकर सालाना एक लाख 70 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी कर सकता है। फतेहाबाद जिले में अब तक 1327 वन मित्र पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से फिलहाल 24 वन मित्र ही धरातल पर एक्टिव हैं। Haryana News

जानकारी के मुताबिक पिछले दो वर्षों में इन वन मित्रों ने जिले में 2 लाख 34 हजार 660 पौधे रोपे हैं, जिसके बदले सरकार अब तक 7 लाख 48 हजार रुपये की मानदेय राशि जारी कर चुकी है। शुक्रवार को एक्टिव वन मित्रों को जिला वन विभाग के कार्यालय में डीएफओ राजेश लीलड़ ने विशेष बैठक बुलाकर उनको योजनाओं में आए बदलाव की जानकारी दी।

 मोबाइल ऐप हुए आसान

वन मित्र योजना को करीब दो साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे नई गति दी जा रही है। पहले योजना के तहत केवल बड़े पौधे लगाने की ही अनिवार्य शर्त थी, अब छोटे पौधे भी लगा सकते है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार पौधों लगाने की दूरी भी घटा दी। इसके अलावा, विभाग ने वन मित्र मोबाइल ऐप के इंटरफेस को भी काफी सरल कर दिया है, जिससे अब पौधों की जियो-टैगिंग करना और प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करना बेहद आसान हो गया है।

नियमानुसार, योजना के तहत 20 रुपये गड्ढा खोदने व 30 रुपये पौधा लगाने के दिए जाते हैं। इसके बाद पौधे को जीवित रखने और उसकी देखभाल करने पर पहले साल 10 रुपये प्रति महीना प्रति पौधा दिया जाता है। वन मित्र को चार साल तक इन पौधों की देखभाल करनी होगी, जिसके लिए अगले वर्षों में भी निर्धारित मानदेय मिलता रहेगा। Haryana News

यहां लगा सकेंगे पौधे

इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए जानकारी के मुताबिक अब जमीन संबंधी नियमों को भी उदार बनाया गया है। अब वन मित्र सरकारी और पंचायती खाली भूमि के अलावा किसी भी किसान की निजी जमीन पर भी पौधे लगा सकता है।

इसके लिए बस एक ही मुख्य शर्त रखी गई है कि निजी जमीन पर पौधा लगाने से पहले संबंधित किसान सहमति पत्र लेना होगा। इस पत्र में स्पष्ट होना चाहिए कि भूस्वामी को अपनी जमीन पर वन मित्र द्वारा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। Haryana News

योग्यता और कैसे होगा पंजीकरण

जानकारी के अनुसार वन मित्र का आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। परिवार सालाना आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। Haryana News आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना से जुड़ने के लिए इच्छुक युवाओं या नागरिकों को वन विभाग के आधिकारिक वन मित्र पोर्टल पर जाकर आनलाइन पंजीकरण करना होगा।

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