सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त नहीं बन सकते - सुप्रीम कोर्ट


सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त नहीं बन सकते - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले में सुनाया

 
सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त नहीं बन सकते - सुप्रीम कोर्ट

यह निर्देश जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 और 144 के तहत जारी किए

सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है कि देश में कहीं भी किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी को चुनाव आयुक्त के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

इसका उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले में सुनाया है। यह निर्देश जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 और 144 के तहत जारी किए है।

अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अदालत को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है, वहीं 144 सभी अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए बाध्य करता है।

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