हरियाणा में पनीर पर सरकार की सख्ती ! गैर-डेयरी वाले पर लगाया प्रतिबंध, DC ने दिए ये सख्त निर्देश
Udaipur Times, Haryana News, भिवानी : प्रदेश सरकार ने आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत हरियाणा राज्य में पनीर के नाम से बेचे जाने वाले एनालॉग (गैर-डेयरी) पनीर के विनिर्माण, भंडारण, वितरण (परिवहन सहित) एवं विक्रय पर एक वर्ष की अवधि के लिए तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
डीसी साहिल गुप्ता ने इस संबंध में जारी आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार खाद्य मानकों एवं लेबलिंग अपेक्षाओं का उल्लंघन कर बेचे जा रहे किसी भी प्रकार के गैर-डेयरी/एनालॉग पनीर के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर एक वर्ष की अवधि के लिए रोक रहेगी। यह आदेश खाद्य सुरक्षा में संलग्न सभी खाद्य कारोबारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
डीसी ने पुलिस विभाग, सभी उपमंडल अधिकारियों (ना.), सिविल सर्जन तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।