हरियाणा की क्रेच कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब मिलेगा ₹19,900 प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय!
Haryana news : हरियाणा की क्रेच कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना करते हुए CWP No. 18186 of 2025 (सुशीला शर्मा व अन्य) के 74 याचिकाकर्ताओं के लिए ₹19,900 प्रति माह न्यूनतम मानदेय का बजट जारी कर दिया है।
विभाग ने सभी संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 10 नवंबर 2026 से पहले पात्र याचिकाकर्ताओं को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
यह फैसला दिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारियों को न्याय मिल सकता है।
क्रेच कार्यकर्ताओं के संघर्ष को सलाम! उम्मीद है कि भविष्य में हरियाणा की सभी पात्र क्रेच कार्यकर्ताओं को भी उचित मानदेय और सम्मान मिलेगा।
