लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA को लेकर कोर्ट ने जारी किए आदेश

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लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA को लेकर कोर्ट ने जारी किए आदेश

Udaipur Times, DA news : पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की एलपीए (LPA) याचिका को खारिज करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrears) एक महीने के अंदर जारी करे। 

जानकारी के मुताबिक, अदालत ने साफ कर दिया कि सरकार पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया पैसा रोकने का कोई अधिकार नहीं रखती है और उसे यह रकम हर हाल में चुकानी होगी। 

जैसा की बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार के सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ना तय है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सालों से अपने जायज हक और बकाया पैसों का इंतजार कर रहे लाखों सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। 

हाईकोर्ट ने दिए कुछ जरूरी निर्देश :

कोर्ट ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को आदेश दिया गया है कि भुगतान पूरा होने के बाद वे अदालत के समक्ष अनुपालन हलफनामा (Affidavit) दाखिल करें।

यदि सरकार एक महीने की तय सीमा के भीतर बकाया एरियर का भुगतान नहीं करती है, तो पेंडिंग राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

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