पुराने स्टॉक पर भी लागू होगा जीएसटी


पुराने स्टॉक पर भी लागू होगा जीएसटी

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम निर्देशों के अनुसरण में 1 जुलाई 2017 से पूर्व में पैक की गई विनिर्मित, पैकबंद, आयातित स्टॉक पर जीएसटी के कारण कर बढ़ी हुई दर लागू करने के बाद ही बेचा जाना संभव होगा।

 
पुराने स्टॉक पर भी लागू होगा जीएसटी

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम निर्देशों के अनुसरण में 1 जुलाई 2017 से पूर्व में पैक की गई विनिर्मित, पैकबंद, आयातित स्टॉक पर जीएसटी के कारण कर बढ़ी हुई दर लागू करने के बाद ही बेचा जाना संभव होगा।

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि परिवर्तित अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एम.आर.पी.) की घोषणा, मोहर लगाकर अथवा स्टीकर चिपवाकर या ऑनलाईन छपाई करके जैसा भी मामला हो की जा सकती है एवं अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) में कमी के मामले में संशोधित करके कम किये गये अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) के संबंध में एक स्टीकर चिपकाया जावें और यह विनिर्माता अथवा पैककर्ता द्वारा पैकेज के लेबल पर की गई अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधि घोषणा के अतिरिक्त होगा। बची हुई पैकिंग सामग्री/रैपर का उपयोग भी आवश्यक संशोधन के उपरान्त 30 सितम्बर 2017 तक अनुमेय है।

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