हरियाणा में पटाखों के अवैध भंडारण पर प्रशासन सख्त, नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
झज्जर, 6 नवंबर : जिला में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को तीन स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की। डीसी वर्षा खांगवाल के निर्देश पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने तीन स्थानों का निरीक्षण कर पटाखों के भंडारण, बिक्री संबंधी लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और ग्रीन पटाखों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पटाखों के नमूने एकत्रित कर वैज्ञानिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम रवि मीणा ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटाखों के कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
केवल अनुमोदित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति
एसडीएम ने बताया कि जिला में केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है। प्रत्येक पैकेट पर ग्रीन क्रैकर की पहचान और उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर कोड होना अनिवार्य है। बेरियम युक्त पटाखों, पारंपरिक प्रतिबंधित पटाखों तथा पटाखों की लड़ियों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। विक्रेताओं को पटाखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी होगी। नियमों के विपरीत पटाखों का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय में ही चला सकेंगे पटाखे
एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात्रि 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। 9 नवंबर से जिला में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध पुनः लागू हो जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।
नियम तोड़ने वालों पर जब्ती से लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई
एसडीएम रवि मीणा ने आमजन से अपील की कि वे केवल नीरी अनुमोदित ग्रीन पटाखे ही चलाएं और पैकेट पर दिए गए क्यूआर कोड की जांच अवश्य करें। निर्धारित समय और स्थान संबंधी नियमों का उल्लंघन न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध भंडारण, बिना अनुमति बिक्री अथवा प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-बिक्री पाए जाने पर पटाखे जब्त करने, लाइसेंस निरस्त करने, सुरक्षा राशि जब्त करने और कानूनी कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में झज्जर में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन का निरीक्षण और निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा।
निरीक्षण के दौरान झज्जर तहसीलदार शेखर नरवाल, बीडीपीओ माछरौली धर्मपाल,संबंधित थाना प्रभारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल रहे।